SC ने राहुल गांधी की नागरिकता की जांच की मांग को खारिज किया

राहुल गांधी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता के आरोप और लोकसभा चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज कर दी है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना ने याचिका खारिज की।

“किसी भी कंपनी ने किसी फॉर्म में उल्लेख कर दिया की राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं तो क्या वह ब्रिटिश नागरिक बन जाता है? खारिज!” CJI गोगोई ने कहा।

इससे पहले, गृह मंत्रालय ने गांधी के खिलाफ एक नोटिस जारी किया था जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर आधारित था जिसमे उनका कहना था कि गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं।

इस मुद्दे को खारिज करते हुए, कांग्रेस ने नोटिस को भाजपा द्वारा एक राजनीतिक कदम करार दिया।

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“पूरी दुनिया जानती है कि राहुल गांधी जन्म से भारतीय नागरिक हैं। मोदी जी के पास बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं है, उनके पास कृषि संकट और काले धन का कोई जवाब नहीं है, यही कारण है कि उन्होंने मनगढंत कहानी का सहारा लिया है, ”कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा।

कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “मैंने कभी इस तरह की बकवास नहीं सुनी है। सभी (लोग) जानते हैं कि राहुल गांधी का जन्म (और) पालनपोषण यहाँ हुआ था। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि राहुल गांधी एक हिंदुस्तानी हैं … वह उनसे पहले पैदा हुए थे … उन्हें उनके सामने पाला गया … वह उनसे पहले बड़े हुए …। यह क्या बकवास है?

अमेठी लोकसभा सीट के लिए गांधी के नामांकन फॉर्म में विसंगतियों के आरोप भी भाजपा द्वारा उठाए गए थे और उन्होंने शिकायत दर्ज करने के लिए चुनावी क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार को खड़ा करने की हद तक कर दी थी।

हालाकि, सभी आरोप गलत साबित हुए जब उनके नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मान्य पाए गए।

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